UP में बकरीद के मौके पर सार्वजनिक जगहों पर जानवरों की बलि पर रोक; नहीं हो सकते 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा

Ban on animal sacrifice in UP
Credits: Free Press Journal

उत्तर प्रदेश (UP) सरकार ने सोमवार को बकरीद के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें COVID-19 महामारी के मद्देनजर त्योहार मनाने के लिए किसी भी स्थान पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों से राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित जानवरों (जैसे की गाय, ऊंट) की बलि नहीं देने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश (UP) में COVID-19 स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यह निर्णय लिया।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि बैठक के दौरान UP CM आदित्यनाथ ने अधिकारियों को त्योहार के मद्देनजर सभी जरूरी इंतजाम करने का निर्देश दिया। अधिकारी ने कहा कि COVID​​​​-19 के मद्देनजर बकरीद से संबंधित किसी भी कार्यक्रम के लिए किसी भी स्थान पर 50 से अधिक लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए।

पशु बलि के लिए केवल निर्दिष्ट स्थानों या निजी परिसरों का उपयोग किया जाना चाहिए, प्रवक्ता ने कहा, सफाई के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। त्योहार इस सप्ताह के अंत में मनाया जाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा COVID-19 फैलने की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने हाल ही में वार्षिक कांवर यात्रा रद्द कर दी थी।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह उत्तर प्रदेश (UP) सरकार को “कोविड के मद्देनजर 100 प्रतिशत शारीरिक कांवर यात्रा आयोजित करने” की अनुमति नहीं दे सकती है, इस बात पर जोर देते हुए कि धार्मिक सहित भावनाएं जीवन के अधिकार के अधीन हैं।

About Post Author