UP Population Control Bill on World Population Day: जहां राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर 2.7 के मुकाबले, यूपी की विकास दर 3.1 पर बढ़ी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि “हम दो हमारे दो” का पालन करना अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नई जनसंख्या नीति (UP Population Control Bill) का अनावरण करते हुए कहा कि बढ़ती जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता सहित बड़ी समस्याओं की जड़ है। “जनसंख्या नियंत्रण एक उन्नत समाज की स्थापना के लिए प्राथमिक शर्त है। आइए, इस ‘विश्व जनसंख्या दिवस’ (World Population Day) पर संकल्प लें कि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से हम स्वयं को और समाज को जागरूक करेंगे।” मुख्यमंत्री का यह बयान नई जनसंख्या नीति 2021-2030 के लॉन्च से कुछ घंटे पहले आया है, जिसके माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जारी गर्भनिरोधक उपायों की पहुंच बढ़ाने और सुरक्षित गर्भपात के लिए एक उचित प्रणाली प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के निष्कर्षों के आधार पर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा मसौदा कानून तैयार किया गया है। नई नीति में प्रमुख बिंदुओं में से एक “बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना है” जिस्के अलावा “11 से 19 वर्ष के बीच के किशोरों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बेहतर प्रबंधन” पर भी ध्यान दिया गया है। मसौदा कानून राज्य में दो बच्चों के मानदंड को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और हतोत्साहन (incentives and disincentives) की एक सूची सूचीबद्ध करता है।
प्रोत्साहन यानि कि incentives हर उस व्याक्ति को दिया जाएगा जो स्वयं या पति या पत्नी का स्वैच्छिक नसबंदी ऑपरेशन करके दो-बच्चे के मानदंड को अपनाता है। इसमें मामूली ब्याज दरों पर घर बनाने या खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन और पानी, बिजली और हाउस टैक्स जैसी उपयोगिताओं के लिए शुल्क में छूट शामिल होगी।
मसौदा कानून में यह भी कहा गया है कि जो कोई भी अधिनियम के शुरू होने के बाद दो-बच्चे के मानदंड का उल्लंघन करता है, उसे disincentives के तोर पर सरकार द्वारा प्रायोजित सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे लोग स्थानीय निकायों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और सरकार के लिए आवेदन करने के लिए अपात्र होंगे। राज्य सरकार के तहत नौकरी, सरकारी नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल सकती है, उसका राशन कार्ड चार सदस्यों तक सीमित होगा, और वह किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अपात्र होगा।